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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम निर्वाचन नियमों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किया है। शहरी विकास विभाग की ओर से पहली जुलाई, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान करने वाला पार्षद क्रॉस का निशान लगाने के बाद मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मतदान गोपनीय रहे। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 के नियम 81-ख में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि मतदान के बाद मतपत्र को मोडऩा अनिवार्य होगा, ताकि उस पर दिया गया वोट किसी को दिखाई न दे। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रदेश के चार नगर निगमों में पालमपुर, धर्मशाला और मंडी में मेयर तथा डिप्टी मेयर के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं। अब केवल सोलन नगर निगम में चुनाव होना बाकी है। सोलन में शपथ ग्रहण के दिन कोरम पूरा नहीं होने के कारण मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। इसके बाद चुनाव के लिए दो जुलाई को बैठक निर्धारित की गई है। इसी बैठक से एक दिन पहले सरकार ने मतदान प्रक्रिया में यह बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब पार्षदों को मतदान के दौरान यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी कि उन्होंने किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। मतपत्र मोडक़र मतपेटी में डालने की व्यवस्था से मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित होगी और पार्षद बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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