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यूपी सरकार ने किया ऐलान, कोरोना से मारे पत्रकारों के परिजनों को देगी 10 लाख रुपये की सहायता राशि

Apurva Srivastav
30 May 2021 1:02 PM GMT
यूपी सरकार ने किया ऐलान, कोरोना से मारे पत्रकारों के परिजनों को देगी 10 लाख रुपये की सहायता राशि
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों 10 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना (Covid-19) की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों 10 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया है. योगी सरकार ने हिन्दी पत्रकारिता दिवस के मौके पर रविवार को यह ऐलान किया. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की मदद जारी की. यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर राज्य के सूचना विभाग ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों के बारे में सूचना इकट्ठा की और रविवार को उन पीड़ित परिजनों के लिए वित्तीय मदद जारी की.

वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन Indian Medical Association (IMA) ने 22 मई को कहा था कि देश में कोरनोा की दूसरी लहर के दौरान 420 डॉक्टरों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है. इनमें से 41 डॉक्टर उत्तर प्रदेश के थे. यूपी कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 46,201 कोविड एक्टिव केस हैं. जबकि शनिवार को 2287 नए मामले सामने आए थे. राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 20,208 मरीजों की मौत हो चुकी है.
यूपी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण बेसहारा हुए बच्चों (Orphaned Children) के लिए मदद का ऐलान भी शनिवार को किया था. यूपी में बाल सेवा योजना की घोषणा की गई है. राज्य में ऐसे बच्चों के बालिग होने तक उनके अभिभावक या संरक्षणकर्ता को ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. 10 वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे, जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को यूपी सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में देखभाल की जाएगी.
नाबालिग बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी. इन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा. बालिकाओं की शादी हेतु रुपये 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी.


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