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Noorpur. नूरपुर। विशेष न्यायाधीश.1 नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की अदालत ने 25 मई 2026 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर पाल निवासी ग्राम व डाकघर भदरोया तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 10000 जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास।
धारा 18/29 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10000 जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास। धारा 20/29 एनडीपीएस एक्ट में 3 महीने का कठोर कारावास तथा 5000 जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास। एसपी नूरपुर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2017 का है। 15 जनवरी, 2017 को पुलिस थाना नूरपुर में तैनात मुख्य आरक्षी अशोक पुलिस चौकी कंडवाल की शिकायत पर अभियुक्त दीपक कुमार, रज्जो देवी पत्नी स्वर्गीय जोगिंद्र पाल और आकाश कुमार पुत्र स्वर्गीय जोगिंद्र पाल के खिलाफ एफआईआर संख्या 23/2017 दर्ज की गई थी। तलाश के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्तों के घर से 200.52 ग्राम हेरोइन/चिट्टा 46.16 ग्राम अफीम और 4.30 ग्राम चरस बरामद की थी। उन्होंने बताया कि अदालती कार्यवाही ट्रायल के दौरान मामले के दो अन्य सहअभियुक्तों, रज्जो देवी और आकाश कुमार की मृत्यु हो गई थी। केवल दीपक कुमार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रही। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आज अभियुक्त दीपक कुमार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई है।
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