भारत
प्रदेश सरकार ने जारी की है अधिसूचना, फिर भी कई जिलों में असमंजस
Shantanu Roy
21 May 2025 5:55 PM IST

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Shimla. शिमला। राज्य के सरकारी स्कूलों में वे सभी बच्चे जो प्री-प्राइमरी और आंगनबाड़ी केंद्रों से एनरोल होकर आए हैं, उन पर 31 मार्च तक छह साल की शर्त लागू नहीं होगी। यानी एडमिशन के दौरान उनकी आयु सीमा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 19 दिसंबर, 2024 को इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जिलों में कन्फ्यूजन है। ऐसे में अब दोबारा स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें 2027 तक के बच्चों के लिए यही नियम लागू होंगे और उसके बाद छह वर्ष की शर्त लागू होगी।
इसमें कहा गया है कि बाल वाटिका वन में 3-प्लस, एलकेजी बाल वाटिका टू में 4-प्लस और यूकेजी बालवाटिका 3 में 5-प्लस की आयु सीमा की शर्त लगाई गई है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में छह वर्ष की आयु वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। 31 मार्च तक छह साल की आयु पूरा कर चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। बीते साल भी अभिभावकों की डिमांड पर प्रदेश सरकार ने छूट दी थी। इसमें कुछ अभिभावकों ने हाई कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन इस साल भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2027 तक आने वाले समय में भी ये छूट बरकरार रहेगी। सभी स्कूलों को ये निर्देश हर हाल में मानने होंगे।
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