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राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू की पंचायत दलगांव के लिए जारी की अधिसूचना

Shantanu Roy
19 May 2026 3:25 PM IST
राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू की पंचायत दलगांव के लिए जारी की अधिसूचना
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Shimla. शिमला। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू विकास खंड की ग्राम पंचायत दलगांव में प्रधान पद के चुनाव को लेकर एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्हों के आबंटन में प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था, लेकिन मतदाताओं में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो, इसके लिए पहले से जारी सूची और चिन्हों को ही वैध माना जाएगा।
अधिसूचना
के अनुसार विकास खंड रोहड़ू के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय वर्णानुक्रम का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आयोग द्वारा तय क्रम के अनुसार नहीं दिए गए, बल्कि अव्यवस्थित तरीके से आबंटित कर दिए गए थे।


राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत दलगांव के उम्मीदवार पहले ही उन्हें आबंटित चुनाव चिन्हों के आधार पर प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। ऐसे में यदि अब चुनाव चिन्हों या उम्मीदवारों के क्रम में बदलाव किया जाता है, तो मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि फॉर्म-24 में पहले से दर्ज उम्मीदवारों के क्रम और उन्हें दिए गए चुनाव चिन्हों को बिना किसी बदलाव के वैध माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत दलगांव, विकास खंड रोहड़ू, जिला शिमला में होने वाले आगामी प्रधान पद के चुनाव उसी सूची और चुनाव चिन्हों के आधार पर कराए जाएंगे, जो पहले जारी किए गए थे। यह आदेश राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची द्वारा जारी किया गया है।
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