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SC ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में दखल देने से इनकार किया
Tara Tandi
12 Jun 2026 3:03 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन को रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। नामांकन रद्द करने का कारण तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की जानकारी न देना बताया गया था।
कोर्ट ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र रद्द कर देता है, तो प्रभावित उम्मीदवार के पास कानूनी उपाय के तौर पर चुनाव आयोग के पास जाने का विकल्प होता है। इसलिए, कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया और नटराजन के लिए चुनाव आयोग के पास जाने का रास्ता खुला छोड़ दिया।
नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि नामांकन रद्द करना कानूनी रूप से सही नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ बताए गए मामले में चुनाव कानून के तहत जानकारी देने की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थीं।
सिंघवी ने कहा कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' और नामांकन हलफनामे के 'फॉर्म 26' के तहत जानकारी तभी देनी होती है जब किसी सक्षम अदालत ने आरोप तय किए हों या अदालत ने किसी अपराध का संज्ञान लिया हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी।
नामांकन रद्द करने का आधार बने तेलंगाना मामले का ज़िक्र करते हुए, सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यह सिर्फ़ एक निजी शिकायत थी जिस पर किसी अदालत ने संज्ञान नहीं लिया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिकायत में जिस घटना का ज़िक्र है, वह कथित तौर पर नटराजन के तेलंगाना के लिए कांग्रेस प्रभारी बनने से लगभग तीन साल पहले हुई थी, इसलिए उन्हें इस मामले से जोड़ने की कोई भी कोशिश कानूनी रूप से गलत है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनौती मुख्य रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से जुड़ी थी और चुनाव कानून के तहत सही तरीका चुनाव आयोग के पास जाना ही था।
याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के पास फिर से जाने के लिए स्वतंत्र है।"
यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच हुआ है। नटराजन का नामांकन रद्द होने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखा टकराव शुरू हो गया था और विपक्षी पार्टी ने प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रियाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था।
गुरुवार को उम्मीदवारी वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
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