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चिट्टा रखने के दोषी को 4 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा

Shantanu Roy
27 April 2024 12:26 PM GMT
चिट्टा रखने के दोषी को 4 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा
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देहरा। चिट्टा रखने के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 4 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने सुनाया है। उपजिला न्यायवादी देहरा संदीप शर्मा ने बताया कि 3 दिसम्बर, 2019 को देहरा के एएसआई गुरदेव अपनी टीम के साथ तलापड़ा धजाग में गश्त पर थे। इस दौरान टीम ने एक आल्टो कार के चालक को जांच के लिए रुकने का इशारा किया।

लेकिन चालक राजिन्द्र सिंह राणा (54) निवासी सुक्की चोई बहादुरपुर, नारायण नगर तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने आरोपी को रोकने के बाद कार की तलाशी ली तो उसमें से 5.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। कोर्ट में पहुंचे मामले में गवाहों के बयानों व रासायनिक प्रशिक्षणों के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 4 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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