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शिक्षा-सचिव के एफिडेविड देख हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Nil dhankar
18 Oct 2025 10:15 AM IST
शिक्षा-सचिव के एफिडेविड देख हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
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बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्री-प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों की मान्यता से जुड़ी जनहित याचिका पर एक बार फिर से कड़ी नाराजगी जताई।

शिक्षा सचिव ने अपने शपथपत्र में ऐसे स्कूलों की मान्यता के लिए बनाए गए सर्कुलर वापस लेने पर स्पष्ट कारण नहीं बताया। जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन्हें नया शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि अगर सर्कुलर वापस लेने से छात्रों की पढ़ाई या भविष्य पर कोई विपरीत असर पड़ता है, तो राज्य सरकार नियमों के विपरीत स्कूल चलाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तय करे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द नए नियम बनाकर हाईकोर्ट को सूचना दे। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर उसने जनवरी 2013 के उस सर्कुलर को क्यों वापस ले लिया, जो बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई का आधार था। कोर्ट ने शिक्षा सचिव के शपथ पत्र में ठोस कारण नहीं होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई।

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