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गडखाल बाईपास के लिए उठाए कदमों की जानकारी दे सरकार

Shantanu Roy
17 Jun 2026 3:49 PM IST
गडखाल बाईपास के लिए उठाए कदमों की जानकारी दे सरकार
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गडख़ल-कसौली रोड पर ट्रैफिक जाम और सडक़ की खराब हालत पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे गडखाल बाईपास बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया व न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने गडख़ल से कसौली तक के रास्ते के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। यह रास्ता लगातार ट्रैफिक जाम के कारण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत बन गया है, खासकर पर्यटक सीजन के दौरान, और इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कोर्ट को इस रास्ते पर बाईपास बनाने के प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी दी गई। सोलन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे गडखाल से कसौली और धर्मपुर से गडखाल तक की सडक़ों का निरीक्षण करें और अगली सुनवाई की तारीख या उससे पहले सडक़ों की हालत के बारे में अपनी टिप्पणी सौंपें। इस मामले में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सोलन सर्कल के अधीक्षण अभियंता को प्रतिवादी बनाया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि सडक़ पर आखिरी बार टायरिंग कब की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 02 जुलाई, 2026 को होगी।
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