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Shimla. शिमला। प्रदेश में ईको टूरिज्म साइट्स के संचालन की अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष तक करने का रास्ता राज्य सरकार ने साफ कर दिया है। इको टूरिज्म पॉलिसी में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने संचालन की अवधि को 15 वर्ष कर दिया है। जबकि बेहतरीन परफार्मेंस और तय नियमों की पालना करने पर संचालक को पांच वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार वन विभाग के तहत ईको टूरिज्म साइट्स का संचालन पूर्व में दस वर्षों के लिए दिया जाता था, जिसमें पांच वर्ष के विस्तार की व्यवस्था रखी गई थी। इस अवधि को बढ़ाने का मामला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गया था और इसे मंजूरी भी मिल गई। वहीं, अब मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर वन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत ईको टूरिज्म साइट्स का संचालन अब निजी अथवा आउटसोर्स एजेंसी को 15 वर्षों के लिए सौंपा जाएगा। इसके बाद उन्हें पांच वर्ष का विस्तार दिया जा सकेगा।
इसके लिए निजी संचालक अथवा आउटसोर्स एजेंसी को तय शर्तों को भी पूरा करना होगा। पॉलिसी में किए गए संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि विस्तार केवल उन्हीं संचालकों को मिलेगा, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सभी नियमों और कानूनों का पालन करना भी आवश्यक होगा, जबकि संचालकों को राजस्व साझा करने से संबंधित सभी दायित्व पूरे करने होंगे। इन सभी बिंदुओं पर खरा उतरने वालों को ही विस्तार संभव होगा। उधर, राज्य सरकार का यह फैसला निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक राज्य सरकार ने 16 ईको टूरिज्म साइट्स को आबंटित किया है। इससे प्राप्त राजस्व का 60 प्रतिशत भाग संबंधित सर्किल या डिवीजन और 20-20 प्रतिशत राज्य सरकार और ईको टूरिज्म सोसायटी का हिस्सा रहता है।
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