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स्कूली छात्रा से गाली-गलौच व अश्लील इशारे करने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

Shantanu Roy
30 Sep 2023 9:45 AM GMT
स्कूली छात्रा से गाली-गलौच व अश्लील इशारे करने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा
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मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने स्कूली छात्रा से गाली-गलौच और अश्लील इशारे करने के दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 8 जुलाई, 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 5 जुलाई, 2019 को सुबह करीब 5 बजे जब उसकी बेटी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही थी तो आरोपी ने उससे गाली-गलौच करने के साथ अश्लील इशारे किए। इस बारे में पीड़िता ने अपने पिता को बताया और जब उसने आरोपी को पूछा तो वह टालमटोल करता हुआ मौके से भाग गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
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