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प्रदेश High Court का फैसला, चमियाणा अस्पताल में ओपीडी पर रोक

Shantanu Roy
3 Sep 2024 10:15 AM GMT
प्रदेश High Court का फैसला, चमियाणा अस्पताल में ओपीडी पर रोक
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चमियाणा अस्पताल में विभिन्न विभागों की ओपीडी के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह रोक लगाते हुए कहा कि जब तक चमियाणा हास्पिटल तक सडक़ को मेटलिंग कर पक्का नहीं कर लिया जाता और जब तक सडक़ को सुरक्षित तथा वाहन योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आईजीएमसी शिमला में ही यह सारी ओपीडी लगेगी। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चमियाणा
अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है।

न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सडक़। रिपोर्ट में बताया गया था कि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य को एचआरटीसी से बसें उपलब्ध करवाने को कहा गया था, परंतु एचआरटीसी ने बसों और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बसें उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया। चमियाणा अस्पताल परिसर में केमिस्ट की दुकान तक नहीं है। स्टाफ और चिकित्सकों को रहने के आवास नहीं है। तीन किलोमीटर सडक़ तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। वहां कोई पुलिस पोस्ट भी नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग को 31 अक्तूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए।
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