भारत
खुली बीड़ी-सिगरेट बेचना अपराध, दुकानदारों को कौन जारी करेगा लाइसेंस
Shantanu Roy
25 Nov 2025 4:19 PM IST

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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नया आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ढीली सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद बिना अनुमति बेचना कानूनी अपराध माना जाएगा। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव तथा नगर क्षेत्रों में नगर निकायों के सचिव/कार्यकारी अधिकारी को अब पंजीकरण प्राधिकारी का अधिकार सौंपा गया है। ये अधिकारी अपने क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री प्रतिबंध अधिनियम, 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब कोई भी दुकान, खोखा, ठेला या प्रतिष्ठान यदि तंबाकू उत्पाद बेचना चाहता है, तो उसे संबंधित पंचायत या नगर निकाय से अनुमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को युवाओं को नशे से बचाने और तंबाकू की उपलब्धता पर नियंत्रण के लिए सरकार का सख्त कदम माना जा रहा है। अनुमति के लिए आवेदन पत्र में भी कई महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी गई हैं। आवेदक को यह लिखित में देना होगा कि वह ढीली सिगरेट या बीड़ी नहीं बेचेगा, किसी भी शिक्षण संस्था से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू सामग्री नहीं देगा।
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