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Sambhal संभल : संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने रविवार को अपने खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के आरोपों का खंडन करते हुए मामले को "बिल्कुल निराधार" और राजनीति से प्रेरित बताया। एएनआई से बात करते हुए रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश के बिजली अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि पिछले छह महीनों से उनके घर में बिजली नहीं है।
रहमान बर्क ने कहा, "मुझे हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि केस गलत तरीके से दर्ज किया गया है... मेरे घर की बिजली पिछले 6 महीने से कटी हुई है। जिन बिजली अफसरों ने मुझ पर बिजली चोरी का आरोप लगाया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? मेरे खिलाफ दर्ज बिजली चोरी का केस बिल्कुल बेबुनियाद है। दबाव में केस दर्ज कराया गया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा।" इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क से संभल स्थित उनके आवास का करीब 2 करोड़ रुपये का बिजली बिल मांगने वाले 15 मई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) को बर्क के घर की बिजली बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे दिसंबर 2024 में काट दिया गया था। बिजली के अनधिकृत उपयोग के आरोप में 4138 दिनों की अवधि के लिए 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस बीच, एक अलग कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका, जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया क्योंकि अदालत ने जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद में "ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ कोई मुद्दा नहीं" पाया।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), चंदौसी द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है।
जैन ने एएनआई से कहा, "यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और जिन लोगों ने देश में यह गलत धारणा फैलाई थी कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त एक गलत नियुक्ति थी और उन्हें नियुक्ति करने से पहले मस्जिद समिति को सुनना चाहिए था, आज न्यायालय ने कानून के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।"
सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के न्यायालय के अधिकार को स्पष्ट करते हुए जैन ने कहा, "कानून का सरल प्रस्ताव यह है कि न्यायालय आदेश 26, नियम 9 और 10 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। उस समय किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। कानून का आदेश केवल यह है कि जब सर्वेक्षण आयुक्त सर्वेक्षण के लिए मौके पर जाता है, तो वह दोनों पक्षों की उपस्थिति में सर्वेक्षण करेगा। जिसका पालन यहां दोनों दिन, यानी 19 और 24 नवंबर को किया गया।" सर्वेक्षण पर सवाल उठाने वाले कुछ सांसदों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा: "तो बड़े बैरिस्टर और सांसद जिन्होंने अदालत की गरिमा और इस पूरी प्रक्रिया की गरिमा पर टिप्पणी की थी, आज एक सुविचारित फैसले ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है।" जैन ने आगे कहा कि मुकदमे पर रोक हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले का मतलब है कि अब कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। (एएनआई)
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