हरियाणा के फतेहाबाद जिले (Fatehabad District)में फास्ट ट्रेक कोर्ट (Fast Track Court) एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश बलवंत सिंह की कोर्ट ने शहर के बहुचर्चित डॉ. जिम्मी जिन्दल रेप मामले में डॉ. जिम्मी जिन्दल को धारा 376-सी के तहत दोषी ठहराया है. अदालत ने डॉ. जिम्मी जिन्दल को दोषी ठहराने के बाद पुलिस ने डॉ. जिन्दल को हिरासत में ले लिया और हिसार जेल भेज दिया है. अदालत डॉ. जिम्मी जिन्दल को 31 अगस्त को सजा सुनायेगी. याद रहे कि 25 अक्तूबर 2017 को डॉ. जिम्मी जिन्दल पर एक युवती ने नशीला पदार्थ खिलाकर अपने घर ले जाकर उसका रेप करने का आरोप लगाया था. यह युवती डॉक्टर से इलाज करवा रही थी. आरोप है कि डॉक्टर जिन्दल उसे बहला-फुसलाकर मॉडल टाऊन स्थित अपने घर ले गए और दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद शहर में डॉक्टर के प्रति लोगों में खासा रोष देखने में आया था. यहां तक कि 27 अक्तूबर को गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर के क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट की थी व तोड़फोड़ भी की थी. इस मामले में डॉक्टर ने हमलावरों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करवाया था.
फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले कुछ महीनों से तारीखें दे रही थी. उल्लेखनीय है कि डॉ. जिम्मी जिन्दल मनोरोग विशेषज्ञ हैं. पीड़िता डॉक्टर से मनोरोग का इलाज करवा रही थी. आरोप है कि डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज कर उसका यौन उत्पीड़न किया. शहर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आज धारा 376-सी के तहत डॉक्टर को दोषी करार दिया है. सजा सुनाए जाने के बाद जहां दोषी डॉक्टर खफा नजर आया तो वहीं उसकी पत्नी फूट-फूटकर रोने लगी.