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चंबा। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने की। बैठक में राजनीतिक दलों के द्बतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उपायुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के तुरंत बाद सभी सार्वजनिक स्थानों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होडिंग्स को हटाने की 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित है, जबकि निजी संपत्ति में लगे राजनीतिक संदेश तथा होर्डिंग के लिए 72 घंटे की समय सीमा में हटाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मलिक की लिखित सहमति अनिवार्य रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 तथा सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। ऐसी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि सात मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन की जांच 15 मई, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई तथा मतदान एक जून को होगा। इसी तरह मतगणना का कार्य चार जून को राजकीय बहु तकनीकी संस्थान सरोल में होगा। छह जून को निर्वाचन प्रक्रिया तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। बैठक में मुख्य वन अरण्यपाल अभिलाष दामोदरण, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, उप निदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाढक़, प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. जालम भारद्वाज व तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में धीरज नरयाल, कपिल भूषण व गोवर्धन आहूजा उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जनसभा, जुलूस इत्यादि के आयोजन को लेकर अनुमति लेनी आवश्यक रहेगी। अनुमति सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के खेल मैदान इत्यादि में राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। बैठक में कार्रवाई का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया।
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