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Una. ऊना। आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किए हैं ताकि जिला में कोई भी विक्रेता अथवा दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सके। अधिसूचना के अनुसार जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रुपए प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रुपए प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रुपए प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रुपए प्रति किलोग्राम, ब्रायलर 210 रुपए प्रति किलोग्राम जबकि मछली, मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बिक सकेगी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट चावल, चपाती के साथ दाल, सब्जी व कढ़ी 80 रुपए, हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रुपए, चपाती तवा 7 व तंदूरी आठ रुपए, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रुपए, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रुपए, स्पेशल दाल 70 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रुपए, रायता 50 रुपए प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रुपए, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम 110 रुपए प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त दो भठूरे, चने या सब्जी के साथ 55 रुपए, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 रुपए प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रुपए प्रति लीटर, पनीर 320 रुपए व दही 70 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बचे सकेंगे। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा। जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा। इसके अलावा विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबंधक के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित की गई मूल्यों की दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बचे सकेंगे। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा। जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा। रेट लिस्ट प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।
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