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राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी: संपत्ति मामले में HC के निर्देश को चुनौती
Tara Tandi
13 Aug 2026 1:44 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें CBI और ED को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।
राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जो कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के संबंध में जारी किया गया था। शिशिर ने गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।
मई में जारी अपने आदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर संबंधित एजेंसियों को शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि CBI और ED कानूनी ढांचे के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इसके बाद, 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने CBI द्वारा दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि इसमें कोर्ट द्वारा पहले जारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया था।
साथ ही, हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया और कहा कि अगर जांच या सत्यापन के दौरान कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
CBI और ED के अलावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के निदेशक को भी याचिकाकर्ता के आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने के अलावा, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की है, जिसमें मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होनी है।
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