जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटीलिया केस के आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को अंतरिम जमानत दी है। शर्मा पर व्यापारी मनसुख हिरेन के हत्या के भी आरोप हैं। कोर्ट ने अधिकारी को तीन सप्ताह की जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश जिंदल ने पत्नी के ऑपरेशन के लिए राहत दी है। 26 जून को शर्मा ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन की मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई थी। हालांकि, कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी ने बेल का विरोध किया था। पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा के वकील ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत के लिए अपील की थी। वकील का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रही है। इसलिए देखभाल के लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के बाहर लावारिस खड़े एक वाहन से विस्फोटक बरामद किए गए थे। गाड़ी को लेकर कारोबारी हिरेन मनसुख ने दावा किया था कि यह चोरी हो गई थी। इसके बाद पिछले साल 5 मार्च को मनसुख मुंबई के समीप ठाणे जिले के एक नाले में मृत मिला था। मामले में आगे चलकर मुंबई व महाराष्ट्र पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगाए थे। देशमुख और वाजे भी अब जेल में हैं।
शर्मा मुंबई पुलिस के एनकाउंटर टीम के सदस्य थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे उसके साथी थी। शर्मा ने एनकाउंटर्स में करीब 300 आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया है। उन्होंने व्यापारी हिरेन की हत्या में अपने साथी वाजे की मदद की थी। सालस्कर 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए थे। शर्मा ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए फरवरी 2022 के आदेश को पिछले साल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले में जून 2021 में शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।