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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत ईडी को मिली शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट को सही करार दिया था और ईडी की गिरफ्तार करने और जमानत के कड़े नियमों को भी सही बताया था। अब अपने उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंट ने कहा कि इस मामले में दो मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला मुद्दा ईडी की ओर से जांच रिपोर्ट न मुहैया कराया जाना है। इसके अलावा आरोपियों पर ही खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी भी एक मसला है। अदालत ने कहा कि इन मसलों पर विचार करने की जरूरत है।
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