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500 वर्ग मीटर तक के आवास निर्माण को ऑनलाइन मंजूरी

Shantanu Roy
1 Jan 2025 10:09 AM GMT
500 वर्ग मीटर तक के आवास निर्माण को ऑनलाइन मंजूरी
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Bilaspur. बिलासपुर। प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वर्ष 2024 की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पूरे राज्य के योजना विशेष क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ई-डीसीआर (ऑटोमैटिक ड्रॉइंग स्क्रूटनी) क्षमता के साथ एक वेबपोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल निर्माण मानचित्रों की स्वचालित जांच और 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण के लिए ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है। 13 मार्च, 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 680 मामलों को स्वीकृत किया जा
चुका है।


पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने शिमला, कुल्लू घाटी, मैहतपुर और चौपाल जैसे चार योजना क्षेत्रों और श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम व रोहडू के हाटकोटी जैसे दो विशेष क्षेत्रों की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए फोर लेन योजना क्षेत्रों का गठन किया गया है। इनमें परवाणू-शिमला, कीरतपुर-मनाली, शिमला-मटौर और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तेजी से शहरीकरण हो रहे क्षेत्रों जैसे रोहड़ू, बंजार, कुफरी, ऊना, हाटकोटी, पालमपुर, धर्मशाला, चंबा और बैजनाथ-पपरोला में एचपीटीसीपी अधिनियम 1977 का विस्तार किया गया है। राजेश धर्माणी के अनुसार 2023 में मानसून के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। नालों और खड्डों के पास 5.7 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाई गई है।
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