सड़क हादसों में घायलों को अब 1.5 लाख तक Cashless इलाज की सुविधा

New Delhi नई दिल्ली: भारत में सड़क हादसा पीड़ितों को अब हादसे के बाद पहले सात दिनों तक नामित अस्पतालों में ₹1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा 5 मई 2025 से लागू हो गई है।सड़क हादसा पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना, 2025" के तहत किसी भी मोटर वाहन हादसा के शिकार व्यक्ति को निर्धारित अस्पताल में बिना भुगतान इलाज का हक मिलेगा।
इस योजना का उद्देश्य समय पर इलाज न मिलने के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। योजना का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा किया जाएगा, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
अगर इलाज किसी गैर-नामित अस्पताल में होता है, तो केवल प्राथमिक उपचार तक ही कैशलेस सुविधा सीमित होगी। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद अपने-अपने राज्यों में योजना की निगरानी करेगी।योजना की निगरानी के लिए 11 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सड़क परिवहन सचिव करेंगे। इससे पहले योजना को चंडीगढ़ व छह राज्यों में पायलट के रूप में शुरू किया गया था।





