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गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टेंडर मामले में सरकार-विभागों को नोटिस

Shantanu Roy
26 Jun 2026 4:20 PM IST
गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टेंडर मामले में सरकार-विभागों को नोटिस
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 एवं पर्यावरणीय कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टेंडर मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देहरादून निवासी अधिवक्ता अभिनव थापर द्वारा दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को
नोटिस जारी किया है।


याचिका में हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा लगभग 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय एवं गैर-पुनर्चक्रणीय 36 माइक्रोन प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल की खरीद प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह टेंडर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय सिद्धांतों का उल्लंघन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऊना जिले के गगरेट में बड़ी संख्या में अवैध पेड़ कटान पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिला कानूनी सहायता सर्विस प्राधिकरण सचिव ऊना को आदेश दिया है कि वह संबंधित चैक पोस्ट का समय-समय पर दौरा करें और स्वतंत्र रूप से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
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