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प्रदेश में नई नगर परिषद-पंचायतें, आपत्तियों के बाद शहरी विकास विभाग की अंतिम अधिसूचना जारी
Shantanu Roy
25 Dec 2024 10:00 AM GMT
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शिमला। Shimla. प्रदेश सरकार ने राज्य में नई नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन का ऐलान किया था। कैबिनेट से इनकी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने इन्हें आपत्तियों व सुझावों के लिए जनता के सामने रखा, जिस पर आपत्तियां व सुझावों का निपटारा करने के बाद मंगलवार को सरकार ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। इनकी अंतिम अधिूसचना शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक नगर पंचायत नादौन को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुछ और इलाकों को जोड़ा जाएगा। जिन इलाकों को जोड़ा जाना है ,उनके लिए लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे, जिनका निपटारा करने के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। भविष्य में नादौन को नगर परिषद के रूप में चलाया जाएगा।
इसके अलावा शहरी विकास विभाग ने जो फाइनल नोटिफिकेशन की है, उसके अनुसार नगर निगम शिमला में भी कुछ नए एरिया को जोड़ा जाएगा। इसके लिए भी काफी समय से मांग चल रही थी, जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं, नगर पंचायत कोटला, जो कि जिला कांगड़ा में है, में भी नए एरिया को जोडऩे के आदेश जारी हो गए हैं। जिन नगर पंचायतों में सरकार ने नए एरिया जोड़े हैं और जिनको पंचायतों से हटाकर नगर पंचायत बनाया गया है, वहां पर तीन साल के लिए सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की है। यहां पर लोगों से तीन साल के संपत्ति पर लगने वाला कर नहीं लेगी, लेकिन इसके बाद तय नियमों के अनुसार लोगों को टैक्स देना होगा। सरकार ने जो नई नगर पंचायतें घोषित की हैं, उनकी अधिसूचना भी जारी हो गई हैं।
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Shantanu Roy
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