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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सात शहरी निकायों में नए क्षेत्र शामिल किए हैं। शहरी निकायों में शामिल किए गए नए क्षेत्र को लेकर शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा पहले जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, शहरी निकायों की सीमा में शामिल किए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है।
इन क्षेत्रों की भूमि और भवनों को अधिसूचना लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक संपत्ति कर से छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, इन क्षेत्रों में निवासियों के अन्य अधिकार और दायित्व पहले की तरह ही लागू रहेंगे। प्रदेश सरकान ने इन शहरी निकायों की सीमा को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इन शहरी निकायों में कुछ नए क्षेत्रों को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है।
अधिसूचना के प्रदेश के सात शहरी निकायों में नगर पंचायत झंडूता में बेहरान, झंझूता पटवार वृत्त का एरिया, नगर पंचायत कुनिहार में पटवार वृत्त कुनिहार और हाटकोट का एरिया, नगर पंचायत नगरोटा सूरियां में पटवार वृत्त नगरोटा सूरियां और कटोरा का एरिया, नगर पंचायत नादौन में पटवार वृत्त नादौन, कोहला, मिट का एरिया, नगर पंचायत स्वारघाट में दभेटा, यथोपरि पटवार वृत्त का एरिया, नगर परिषद ज्वालामुखी में बोहण, पठियार, ज्वालामुखी पटवार वृत्त का एरिया, नगर परिषद बद्दी में पटवार वृत्त थाना, झाड़माजरी, भटोली कलां, भूड़, सनदोली और बद्दी का एरिया शामिल किया गया है।
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