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चमियाना में OPD की तैयारियों पर शपथपत्र दें चिकित्सा अधीक्षक, हाई कोर्ट के आदेश

Shantanu Roy
6 Dec 2024 9:53 AM GMT
चमियाना में OPD की तैयारियों पर शपथपत्र दें चिकित्सा अधीक्षक, हाई कोर्ट के आदेश
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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चमियाना सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी के संचालन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को यह शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए। सरकार ने चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कुछ ओपीडी चलाने की इजाजत देने की मांग की है और कहा कि आईजीएमसी में पर्याप्त स्थान न होने के कारण कुछ विभागों की ओपीडी के संचालन में दिक्कत आ रही है। कोर्ट को बताया गया कि अधिकांश असुविधाओं पर संज्ञान लेने के पश्चात कमियों को दूर कर दिया गया है। मामले पर सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने चमियाणा हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों की ओपीडी के संचालन पर रोक लगा दी थी।


यह रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि जब तक चमियाणा हॉस्पिटल तक सडक़ की मैटलिंग कर पक्का नहीं कर लिया जाता और जब तक सडक़ को सुरक्षित तथा वाहन योग्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आईजीएमसी शिमला में ही यह सारी ओपीडी लगेगी। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और लोक निर्माण विभाग द्वारा दायर स्टेट्स रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि चमियाणा अस्पताल में न तो कोई कैंटीन है और न ही वहां तक मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को शिमला शहर से पहुंचाने के लिए सुरक्षित सडक़। कोर्ट को बताया गया कि आईजीएमसी के प्रधानाचार्य ने एचआरटीसी से बसें उपलब्ध करवाने को कहा था और एचआरटीसी ने 3 छोटी बसों चलाने की हामी भरी है। आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को रिक्त पदों को भरने का रोड मैप कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी तक ट्रॉमा सेंटर आईजीएमसी में पर्याप्त स्टाफ की भर्ती हो जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है।
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