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पूर्व एडीसी के आदेश की जांच तेज
Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर ज़ोनल कार्यालय ने पंजाब में कथित अवैध रेत खनन और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 16 जुलाई 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत पठानकोट जिले के भट्टियां (गोल पंचायत) गांव की शामलात भूमि पर हुए कथित अवैध खनन से जुड़े मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई उस मामले में की गई है जिसमें आरोप है कि गांव भट्टियां की शामलात भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि यह हस्तांतरण तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कुलदीप सिंह द्वारा पारित एक विवादित आदेश के माध्यम से किया गया था। इसी कथित अवैध हस्तांतरण के बाद संबंधित भूमि पर रेत का अवैध खनन किए जाने के आरोप हैं।
Directorate of Enforcement (ED), Jalandhar Zonal Office, has conducted search operations under Section 17 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 on 16.07.2026 at 16 premises in connection with the illegal mining of sand carried out on Shamlat land situated in… pic.twitter.com/ag6gLTlOvz
— IANS (@ians_india) July 20, 2026
जांच एजेंसी इस पूरे मामले में धन शोधन के पहलुओं की भी जांच कर रही है। तलाशी के दौरान विभिन्न परिसरों से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड जुटाए गए हैं। इन साक्ष्यों का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि कथित अवैध खनन से अर्जित धन का उपयोग या निवेश किस प्रकार किया गया।
ईडी ने फिलहाल तलाशी अभियान से बरामद सामग्री का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में यदि धन शोधन या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के ठोस प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई पंजाब में अवैध खनन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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