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Hospice. धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा विनियमों (एग्जामिनेशन रेगुलेशंस) के अध्याय-8 परीक्षा केंद्रों का सृजन के अंतर्गत नियम 8.2.2(1) में संशोधन किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्षों/हालों तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी सीसीटीवी कैमरे वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकार्डिंग सुविधा से भी युक्त होने चाहिए, ताकि परीक्षा गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क विडीयो रिकार्डर (एनवीआर) का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा उसमें कम से कम छह माह का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सीसीटीवी प्रणाली में प्रयुक्त आईपी ऐड्रेस/नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थायी (स्टैटिक) प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे निगरानी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके तथा आवश्यकता पडऩे पर रिकॉर्डिंग तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह संशोधन परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा नकल एवं अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों से संशोधित नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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