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महारानी बाग की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, ED ने लिया एक्शन
jantaserishta.com
10 Oct 2026 9:54 PM IST

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लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम्रपाली ग्रुप और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 54.71 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महारानी बाग इलाके में स्थित है। जांच एजेंसी के अनुसार, संबंधित संपत्ति मेसर्स सुरभाई एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति का पता ए-3 (न्यू), महारानी बाग, नई दिल्ली है। इसकी अनुमानित कीमत 54.71 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई आम्रपाली ग्रुप और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है।
ईडी ने इस संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य जांच के दौरान संबंधित संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रखना होता है। अस्थायी कुर्की का अर्थ यह नहीं है कि संपत्ति के संबंध में लगाए गए आरोप अंतिम रूप से सिद्ध हो गए हैं। यह जांच के दौरान की जाने वाली कानूनी कार्रवाई है, जिसकी आगे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा होती है। जांच एजेंसी ने बताया कि संपत्ति मेसर्स सुरभाई एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। हालांकि, उपलब्ध बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित कंपनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच वित्तीय लेन-देन की प्रकृति क्या थी।
इसके अलावा संपत्ति की खरीद, भुगतान के स्रोत और मामले में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ईडी का लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय आम्रपाली ग्रुप और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। इसी जांच के तहत दिल्ली स्थित संपत्ति के खिलाफ अस्थायी कुर्की की कार्रवाई की गई है। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय को संदिग्ध धन शोधन से जुड़ी संपत्तियों की जांच करने और कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अस्थायी कुर्की आदेश को संबंधित न्यायिक व्यवस्था के समक्ष जांच और पुष्टि की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसलिए संपत्ति की कुर्की और अंतिम जब्ती को एक समान नहीं माना जाता।
आम्रपाली ग्रुप से जुड़े इस मामले में ईडी की ताजा कार्रवाई का प्रमुख पहलू संपत्ति का मूल्य है। जांच एजेंसी ने 54.71 करोड़ रुपये की जिस अचल संपत्ति को कुर्क किया है, वह दिल्ली के महारानी बाग जैसे प्रमुख आवासीय इलाके में स्थित है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संपत्ति के आकार, उपयोग या वर्तमान कब्जे के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित संपत्ति की कानूनी स्थिति आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। जांच एजेंसी को कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई के समर्थन में आवश्यक तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
ईडी की ओर से जारी जानकारी में किसी नई गिरफ्तारी या अन्य संपत्तियों की कुर्की का उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल पुष्टि केवल दिल्ली के महारानी बाग स्थित 54.71 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति की अस्थायी कुर्की की हुई है। इस मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्ति से जुड़े वित्तीय पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल ईडी की यह कार्रवाई आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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