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New Delhi नई दिल्ली: 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के घातक विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया की सभी बोइंग उड़ानों को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस दुर्घटना में 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई थी। यह याचिका अधिवक्ता अजय बंसल द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने एयर इंडिया के संचालन, विशेष रूप से इसके बोइंग बेड़े में प्रणालीगत सुरक्षा विफलताओं को दूर करने के लिए एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की सभी उड़ानों का सुरक्षा ऑडिट करने की मांग की है।
इस याचिका में कई आधार उठाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यात्रियों की सुरक्षा इस अधिकार का अभिन्न अंग है, और वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से रखरखाव में लगातार विफलताएं इसका उल्लंघन हैं।
इसके अलावा, याचिका में विमान अधिनियम और नियमों, विशेष रूप से नियम 30 और 134 के तहत वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन को उजागर किया गया है, जो समय-समय पर उड़ान योग्यता और फिटनेस जांच को अनिवार्य बनाते हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि एयर इंडिया का आचरण इन अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ स्पष्ट गैर-अनुपालन को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि नियमित सुरक्षा ऑडिट करने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान करने के वैधानिक दायित्व को पूरा नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी दुर्घटना हुई और 241 यात्रियों की जान चली गई, जिनमें कई डॉक्टर बनने के इच्छुक लोग भी शामिल थे, जिससे बड़े पैमाने पर परिवार और समुदाय प्रभावित हुए। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा सुरक्षा नियमों का अपर्याप्त प्रवर्तन किया गया है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि उड़ान भरने से पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम की खराबी सहित प्रणालीगत रखरखाव की खामियां नियमित रूप से इन अधिकारियों की निगरानी से बचती हैं, जो अनिवार्य प्री-फ्लाइट प्रक्रियाओं को लागू करने में विफलता को दर्शाती हैं।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित इसी तरह के जनहित मामलों में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जैसे कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1987)। इसलिए, विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 1937; डीजीसीए निर्देश; नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ (सीएआर); सलाहकार परिपत्र; और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की सख्त जरूरत है, जो वाहक की देखभाल के कर्तव्य को स्थापित करता है, याचिका में कहा गया है। इन आधारों पर, याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग करता है, जिसमें सुरक्षा और परिचालन जांच के लिए अनिवार्य, समयबद्ध दिशानिर्देश जारी करना; निष्कर्षों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ अघोषित ऑडिट; सुधार और पुनः प्रमाणन तक किसी भी गैर-अनुपालन विमान को तुरंत ग्राउंड करना; और भारत में संचालित सभी एयरलाइनों में उड़ान योग्यता मानदंडों का सख्त प्रवर्तन शामिल है। (एएनआई)
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