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कांट्रैक्ट सीनियोरिटी पर लॉ सेक्रेटरी देंगे राय

Shantanu Roy
4 Oct 2024 10:38 AM GMT
कांट्रैक्ट सीनियोरिटी पर लॉ सेक्रेटरी देंगे राय
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Shimla. शिमला। हिमाचल के सरकारी विभागों में कांट्रैक्ट पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति की पहली तारीख से वरिष्ठता का लाभ देने के मामले में अब राज्य सरकार ने विधि सचिव से नए सिरे से राय मांगी है। यह संभावना देखी जा रही है कि हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका देरी से दायर होने के कारण रद्द हुई रिव्यू पिटीशन को मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को भी इसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। गुरुवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की बैठक सचिवालय में हुई। हालांकि लंबी चर्चा के बाद भी सिर्फ लीगल ओपिनियन लेने के अलावा कोई और फैसला नहीं हो पाया। नागरिक आपूर्ति निगम से लेखराज और ताज मोहम्मद से संबंधित मामला कोर्ट में हारने के बाद अब राज्य सरकार पर इस जजमेंट को लागू
करने का दबाव है।


कोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की पहली तिथि से सीनियोरिटी का लाभ अन्य संबंधित वित्तीय लाभों के साथ देने को कहा है। इसके बाद इसी तरह की राहत के लिए कई अन्य विभागों से भी याचिकाएं अदालतों में दायर हुई हैं। राज्य सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ कोई स्टे नहीं है, इसीलिए इस जजमेंट को लागू करने का भी दबाव है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार की बैठक में लॉ सेक्रेटरी से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राय मांगी है। हाई कोर्ट में यह रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई थी। राज्य सरकार यह संभावना देख रही है कि मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। इस मूल जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही सहमति हो गई है। इसलिए इस देनदारी से बचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
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