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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे लोगों को नौतोड़ भूमि आबंटित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आबंटन के लिए आगे आने के लिए कहें। उन्हें बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपए प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वे अब एक रुपए प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे।
इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर यह बताने के आदेश भी दिए कि कितने व्यक्ति इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी को भी निर्देश दिए हैं कि वह उक्त प्रक्रिया से जुड़ें, क्योंकि ये व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हैं और कोल डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए उनकी भूमि अधिगृहित किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं। प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब के अनुसार दलील यह दी गई थी कि 38 लाभार्थियों की पहचान की गई है और तहसीलदार द्वारा पट्टा प्रदान करने के लिए अलग-अलग तारीखों पर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि पांच फरवरी, 2025 के पत्राचार से पता चलता है कि नायब तहसीलदार, उप तहसील डेहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश ने उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश को एक पत्र भेजा था, जिसमें उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विस्थापित को नोटिस जारी किया गया है। विस्थापितों को जारी नोटिस की प्रतियां रिकॉर्ड में नहीं हैं। 38 लाभार्थियों की सूची भी संलग्न की गई है। जनहित याचिका में कोल डैम के कारण गांव कांगू तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी में बेघर व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आबंटित भूखंडों के संबंध में लीज डीड के पंजीकरण न होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला।
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