भारत
आयुष दवाओं की गुणवत्ता जांच सख्त, ई-कॉमर्स कंपनियों पर कड़े नियम लागू
Tara Tandi
21 July 2026 6:40 PM IST

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नई दिल्ली: मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, सरकार ने कई रेगुलेटरी उपायों और योजनाओं के जरिए आयुष दवाओं (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली दवाओं सहित) की क्वालिटी और रेगुलेटरी नियमों के पालन को मजबूत किया है।
आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लिए खास रेगुलेटरी प्रावधान हैं। इनके तहत मैन्युफैक्चरर्स को बिक्री के लिए दवा बनाने के लिए लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग इंस्पेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली मैन्युफैक्चरिंग फर्मों या रिटेल दुकानों से नियमित रूप से दवाओं के सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन्हें क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजते हैं।
अगर सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं पाए जाते हैं, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयुष दवाओं की सुरक्षा और क्वालिटी सुनिश्चित करने वाले रेगुलेटरी उपायों को मज़बूत करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) में एक आयुष वर्टिकल बनाया गया है।
बयान में कहा गया है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया की एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम, थर्ड-पार्टी मूल्यांकन के बाद 'आयुष स्टैंडर्ड' और 'आयुष प्रीमियम' मार्क देती है।
आयुष मंत्रालय एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना' (AOGUSY) लागू करता है। इसका मकसद स्टैंडर्डाइज़ेशन, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल टेस्टिंग को बढ़ावा देना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सुरक्षा निगरानी और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी को मज़बूत करना है।
यह मैन्युफैक्चरर्स और MSME को अपनी फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को WHO-GMP और NABL स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करने में मदद करता है।
मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों और दवा से होने वाले संदिग्ध बुरे असर (एडवर्स ड्रग रिएक्शन) की रियल-टाइम रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए 'आयुष सुरक्षा पोर्टल' लॉन्च किया है।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद को आयुष दवाओं से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के मामले में डिजिटल मध्यस्थों (इंटरमीडियरीज़) को नोटिस जारी करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि वे आयुष दवाओं की बिक्री तभी करें जब यूज़र रजिस्टर्ड आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर (जैसा भी मामला हो) द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करे।
इसके अलावा, मंत्रालय के तहत आने वाले सभी रिसर्च काउंसिल और नेशनल इंस्टीट्यूट, आयुष उत्पादों और सिस्टम के बारे में सबूत-आधारित जानकारी फैलाते हैं। इसके लिए वे इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन (IEC) गतिविधियों, प्रकाशनों, जर्नल्स, आउटरीच प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
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