छत्तीसगढ़
पुलगांव में मिली थी महिला की अर्धनग्न लाश, चंद घंटों में 2 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
21 July 2026 6:31 PM IST

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Durg. दुर्ग। जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा ली है। वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हर्ष यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पीसेगांव और नितेश ठाकुर उम्र 20 वर्ष निवासी चंदखुरी थाना पुलगांव शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर, घटना के समय पहने गए कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को एक महिला ने थाना पुलगांव पहुंचकर अपनी माता भगवंतीन साहू के लापता होने की सूचना दी थी। महिला ने बताया कि उसकी माता रोजाना की तरह 16 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे मजदूरी कार्य के लिए तहसील कार्यालय दुर्ग के सामने स्थित पटेल चौक गई थीं, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटीं। इसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में दर्ज कराई थी।
इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पुलगांव नाला फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय दुर्ग की मर्च्यूरी में रखवाया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान भगवंतीन साहू के रूप में की। पुलिस जांच में महिला के सिर, चेहरे और बाएं हाथ में गंभीर चोटों के निशान पाए गए।
मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला की मौत हत्या से होना सामने आया। इसके बाद थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 653/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की और हत्या के कारणों तथा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से कई भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। स्थानीय लोगों, मजदूरों, ई-रिक्शा चालकों और अन्य संभावित गवाहों से पूछताछ की गई। तकनीकी जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को हर्ष यादव और नितेश ठाकुर पर संदेह हुआ। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर अलग-अलग पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य उनके सामने रखे तो दोनों टूट गए और हत्या की वारदात कबूल कर ली।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन 16 जुलाई को दोनों मोटरसाइकिल से घूम रहे थे और अलग-अलग जगहों से शराब खरीदकर उसका सेवन कर रहे थे। इसी दौरान तहसील कार्यालय दुर्ग के पास उनकी मुलाकात महिला से हुई। आरोपियों ने महिला को पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए तैयार किया और ई-रिक्शा के माध्यम से पुलगांव नाला स्थित पुराने पुल के पास सुनसान जगह पर ले गए।
पुलिस के अनुसार, सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला ने इसका विरोध किया और आरोपियों को पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी। इसके बाद आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से महिला की हत्या करने की योजना बनाई। आरोपियों ने बताया कि हर्ष यादव ने अपने पास रखे गमछे से महिला का गला दबाया, जबकि नितेश ठाकुर ने पास पड़े बड़े बोल्डर पत्थर से महिला के सिर और चेहरे पर कई वार किए। इसके बाद हर्ष यादव ने भी पत्थर से हमला किया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल से पैदल निकल गए और पुलगांव चौक पहुंचे। वहां से लिफ्ट लेकर चंदखुरी पहुंचे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने घटना के समय पहने कपड़े बदल दिए और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। एक आरोपी ने अपने कपड़े धोकर छिपा दिए, जबकि दूसरे आरोपी के कपड़े भी घर में रखवा दिए गए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया बोल्डर पत्थर, घटना के समय पहने गए कपड़े और अन्य जरूरी साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।
दुर्ग पुलिस ने बताया कि इस अंधे कत्ल को सुलझाने में थाना पुलगांव पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, वैज्ञानिक तकनीकों और लगातार पूछताछ के माध्यम से आरोपियों तक पहुंच बनाई। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अपराध छिपाने या साक्ष्य नष्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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