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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को मिला नया नाम, अधिसूचना जारी

Renuka Sahu
17 July 2021 2:58 AM GMT
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को मिला नया नाम, अधिसूचना जारी
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फाइल फोटो 

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त हाई कोर्ट ’ का नाम बदलकर अब ‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट’ कर दिया गया है. इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त हाई कोर्ट ' का नाम बदलकर अब 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट' कर दिया गया है. इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

आदेश में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था. 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का संयुक्त हाई कोर्ट नाम बड़ा है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है, जो अन्य साझा हाई कोर्ट के नामों की तर्ज पर है रखा गया है, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नाम में बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार मांगे गए थे, जिसपर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 27 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ने 20 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से नाम में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी.
हाई कोर्ट का नाम सरल बनाना था मकसद
माना जा रहा है कि कोर्ट का वर्तमान में जो नाम है वो बहुत ज्यादा लंबा है. इसे देशभर में और हाई कोर्ट की तरह आसान बनाने के लिए नाम में बदलाव किया गया है, जो सुविधाजनक होने के अलावा अन्य सामान्य हाई कोर्ट की तरह सरल हो. इसका नाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पैटर्न में रखा गया है.


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