हरियाणा। नूंह जिले में 19 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसके लिए प्रदेश के गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर दिए हैं। यहां धारा-144 भी लागू रहेगी। वहीं, नूंह में दंगे भड़काने और लोगों को उकसाने के मामले में आरोपी फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान को दो दिन की रिमांड के बाद एकबार फिर रविवार को कोर्ट में पेश किया गया।
उन्हें चार मामलों में पेश किया गया। तीन मामलों में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के आदेश दिए। वहीं, एक मामले में दो दिन की रिमांड पुलिस को दी है। पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी। इस दौरान नूंह कोर्ट सहित शहर के मुख्य स्थानों पर पुलिस का कड़ा पहरा था।
नूंह जिला पुलिस को जानकारी मिली है कि नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक गुस्से में हैं और इस वजह से वे कुछ हंगामा और हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। साथी ही ये भी जानकारी मिली है कि इसे लेकर कुछ संदिग्ध जानकारी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेट सेवा के दुरुपयोग से अराजक तत्व भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाह फैलाकर शांति-व्यवस्था में दखल डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके हिंसा करा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगाई गई है।