भारत
चरस रखने के मामले में दोषी को 5 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा
Shantanu Roy
28 Sep 2023 11:10 AM GMT
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हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी हेम राज उर्फ हल्कू पुत्र रोशन लाल निवासी टिक्कर बूहला डाकखाना टिक्कर खतरियां तहसील टौणीदेवी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सरकार की ओर मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2020 को पुलिस ने गश्त के दौरान दरोबड़ी के श्मशानघाट मैदान के पास करीब 5.45 बजे सफेद रंग की आल्टो कार को जांच के लिए रोका तथा चालक को कागजात दिखाने के लिए कहा। कार चालक कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया और घबराने लगा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसके लिए दवाई लेने जा रहा है।
पुलिस ने शक के आधार पर जब कार की तलाशी ली तो उसमें से 492.97 ग्राम चरस बरामद हुई। उक्त व्यक्ति के खिलाफ भोरंज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत में 18 गवाहों बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई गई।
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Shantanu Roy
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