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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 'लॉजिकल गड़बड़ियों' वाली कैटेगरी में आने वाले वोटरों के नाम दिखाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में प्रक्रियागत मुद्दों के बारे में कई याचिकाओं की समीक्षा करने के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने ECI को इस कैटेगरी के लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक ऑफिसों और वार्ड ऑफिसों में दिखाने का निर्देश दिया। इसने राज्य सरकार को आपत्तियों और दावों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी स्टाफ देने का भी आदेश दिया।
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