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HP: रत्ता नदी में राख फेंकने वाली कंपनी की बंद करे बिजली

Shantanu Roy
14 Nov 2024 11:25 AM GMT
HP: रत्ता नदी में राख फेंकने वाली कंपनी की बंद करे बिजली
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Shimla. शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए कि वह अवैज्ञानिक तरीके से रत्ता नदी के जलग्रहण क्षेत्र में राख फेंकने वाली फर्म मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड की बिजली का कनेक्शन काट दे। मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड, यूनिट-1, सोलन जिला के गांव मलकुमाजरा तहसील नालागढ़ में स्थित है। बद्दी-बरोटीवाला में प्रदूषण से जुड़े मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह
आदेश जारी किए।


मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, एसपी बद्दी-बरोटीवाला, बीबीएनडी तथा मेसर्स क्लैरिज मोल्डेड कंपनी लिमिटेड, यूनिट-वन को याचिका में आवश्यक पक्षकार समझते हुए प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने एसपी बद्दी-बरोटीवाला को भी निर्देश दिया है कि वे कारण बताएं कि जब कंपनी द्वारा की गई न्यूसेंस स्पष्ट है, तो उक्त फर्म के खिलाफ मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।
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