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Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापिस ले लिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब फिर से उक्त परिसर में हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राकेश कैंथला के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई चल रही थी।
अगस्त 2023 में दायर इस याचिका में हाई कोर्ट ने 10 जनवरी, 2024 को टाउन हॉल शिमला में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फूड कोर्ट संचालक देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को आदेश दिए थे कि वह अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में फूड कोर्ट का संचालन न करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि टाउन हॉल शिमला शहर का बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल रहा है। प्राचीन युग की साक्षी रही हेरिटेज बिल्डिंग एक खजाना है, इसलिए इसे सार्वजनिक ट्रस्ट में माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर द्वारा दायर जनहित याचिका में अंतरिम राहत से जुड़े आवेदन का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए थे।
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Shantanu Roy
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