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HP NEWS: पूर्व विधायक के पिता, एमएलए आशीष शर्मा को जमानत

Shantanu Roy
28 Aug 2024 10:05 AM GMT
HP NEWS: पूर्व विधायक के पिता, एमएलए आशीष शर्मा को जमानत
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Shimla. शिमला। हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इन आरोपियों में गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी शामिल है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात उन्हें पहले से प्राप्त अंतरिम अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश जारी किए। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी के
खिलाफ केस दर्ज किया है।

तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में राकेश और आशीष शर्मा पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचने के आरोप में तरुण भंडारी के विरूद्ध भी एफआईआर दर्ज की थी। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में भी तरुण भंडारी का नाम सामने आया था। हरियाणा में तरुण भंडारी भाजपा नेताओं की उस कमेटी में शामिल रहे हैं, जो दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का काम करती है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है।
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