भारत
सीयू कैंपस मामले में हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट
Shantanu Roy
3 Jun 2026 3:52 PM IST

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Hospice. धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से परियोजना की वर्तमान स्थिति पर शपथ पत्र सहित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान जनहित याचिका के याचिकाकर्ता अतुल भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता नित्य शर्मा ने दलील दी कि राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दायर जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि धर्मशाला परिसर से संबंधित भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया अभी भी जारी हैए तथा परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान अब तक नहीं हो पाया है। सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि धनराशि के आबंटन का मामला वित्त एवं योजना विभागों के समक्ष विचाराधीन है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि सरकार के जवाब में केवल सामान्य आश्वासन दिए गए हैं। परियोजना की प्रगति, कार्यान्वयन की समय-सीमा, उत्तरदायित्व निर्धारण, वर्तमान अनुपालन स्थिति अथवा संभावित पूर्णता तिथि के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। विचाराधीन जैसे शब्दों का प्रयोग कर केवल भविष्य के संकेत दिए गए हैं, जबकि परियोजना की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। याचिकाकर्ता पक्ष ने न्यायालय से आग्रह किया कि राज्य सरकार को एक समेकित एवं विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें धर्मशाला परिसर परियोजना की मौजूदा स्थितिए लगभग 30 करोड़ रुपए जमा न होने के कारणों तथा स्टेज-1 मंजूरी मिलने के बाद उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा दिया जाए। अदालत ने प्रतिवादियों को 22 जुलाई तक अथवा उससे पहले उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया है। न्यायालय ने संकेत दिया कि निर्धारित समय में रिपोर्ट दाखिल नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादियों पर लागत भी लगाई जा सकती है।
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