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हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोग को दिए आदेश

Shantanu Roy
24 Sep 2023 10:18 AM GMT
हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोग को दिए आदेश
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शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र संबंधित विषय के विशेषज्ञ से तैयार करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एचजेएस परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय को कोर्ट द्वारा नहीं बदला जा सकता है। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिए हैं कि वह आइंदा से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र किसी योग्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बनवाएं। कोर्ट ने इन आदेशों की प्रति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश दिए कि वह भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोर्ट के निर्णय को तुरंत लागू करें। कोर्ट ने पाया कि आयोग ने एचजेएस की परीक्षा में 11 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत दिए गए थे।
आयोग ने इन प्रश्नों को अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद निरस्त कर दिया था। आयोग ने इसके बाद विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर उत्तर कुंजी तैयार की थी। याचिकाकर्ता मृदुला अवस्थी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर तैयार किए गए परिणाम को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट के समक्ष दलील दी गई थी कि आयोग की राय के आधार पर तैयार की गई उतर कुंजी सही नहीं है। विषय विशेषज्ञ ने गलत प्रश्नों को भी सही ठहराया है। कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि विषय विशेषज्ञ की राय पर तैयार की गई कुंजी को रद्द किया जाए। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि आयोग ने एचजेएस परीक्षा के लिए लापरवाही से प्रश्नपत्र तैयार किया है। हालांकि आयोग ने आपत्तियां दर्ज होने के बाद 11 प्रश्नों को रद्द कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आधार पर विषय विशेषज्ञ के ज्ञान को प्रतिस्थापित करना न्यायोचित नहीं है।
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