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Srinagar श्रीनगर : श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत दी गई हिरासत को खत्म कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।
मेहराज मलिक डोडा ईस्ट विधानसभा सीट से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख भी हैं। उन्हें पिछले वर्ष सितंबर महीने से एहतियातन हिरासत में रखा गया था। यह हिरासत सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत लगाई गई थी, जिसे लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था।
यह मामला अदालत में एक हेबियस कॉर्पस याचिका के जरिए पहुंचा था, जिसमें हिरासत की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार किया और अंततः हिरासत को समाप्त करने का निर्णय दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद अब मेहराज मलिक की PSA के तहत चल रही नजरबंदी खत्म हो गई है। यह निर्णय उनके समर्थकों और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा होती रही है। AAP की ओर से लगातार यह कहा जा रहा था कि हिरासत अनुचित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।
इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में PSA के उपयोग और उसके दायरे को लेकर भी चर्चा का विषय बन सकता है।
कोर्ट के इस आदेश से संबंधित क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी देखी जा रही है। समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।
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