चंबा। जिला चंबा के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालतों में सडक़ दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित करीब 2879 मामलों की सुनवाई की गई।
सबसे अधिक मामले मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के सचिव विशाल कौंडल ने तीन माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। विशेष बात यह है कि लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विशाल कौंडल ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता अथवा परामर्श की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच होकर दूरभाष नंबर 01899-226309 पर भी संपर्क कर सकता है।