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Chandigarh: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आर्मी, केंद्र और CBI को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कथित तौर पर ज़ब्त की गई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को सौंपी गई पांडुलिपियों, धार्मिक किताबों और दूसरी चीज़ों के खुलासे के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस रमेश कुमारी की डिवीजन बेंच ने सोमवार को लुधियाना के एक निवासी की 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता ने SGPC को उन धार्मिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और दूसरी चीज़ों के ठिकाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कथित तौर पर ज़ब्त किया गया था और SGPC को दिया गया था।
ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 10 जून, 1984 के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले हथियारबंद आतंकवादियों के खिलाफ किया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में छिपे हुए थे।
नवंबर 2019 में, हाई कोर्ट ने तब सिर्फ SGPC को मोशन नोटिस जारी किया था। लेकिन बाद की सुनवाई के दौरान, SGPC ने कहा कि कुछ चीज़ें वापस कर दी गई थीं और कुछ चीज़ें अभी भी CBI, केंद्र और सेना के कब्ज़े में हैं।
पिटीशनर सतिंदर सिंह, जिन्होंने खुद को एक पक्का सिख बताया, ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, ये चीज़ें सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, तोशखाना, सेंट्रल सिख म्यूज़ियम और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की गुरु रामदास लाइब्रेरी से ज़ब्त की गई थीं।
पिटीशनर ने 7 जून, 1984 को हटाई गई मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और लिटरेचर की लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश मांगे।
पिटीशनर ने SGPC को लौटाई गई मैन्युस्क्रिप्ट्स, धार्मिक किताबों और दूसरी चीज़ों की लिस्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश मांगे।
यह भी प्रार्थना की गई कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, धार्मिक किताबें और दूसरी चीज़ें लाइब्रेरी, सेंट्रल सिख म्यूज़ियम और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में तोशखाना में वापस कर दी जाएं।
पिटीशनर ने कहा कि इन्हें जनता को 'दर्शन', पढ़ने और रिसर्च के मकसद से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
नोटिस जारी करते हुए, HC ने सोमवार को रेस्पोंडेंट्स से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा कि क्या ये चीज़ें उनके कब्ज़े में हैं।
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