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Haryana: गोमांस खाने के आरोप में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, देखें VIDEO...

Harrison
31 Aug 2024 1:25 PM GMT
Haryana: गोमांस खाने के आरोप में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, देखें VIDEO...
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Haryana हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में गौरक्षकों ने कथित तौर पर गोमांस खाने के आरोप में एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने बताया कि घटना में गौरक्षक समूह के सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में दो नाबालिग शामिल हैं और घटना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में हरियाणा के चरखी दादरी जिले में हुई, जब स्थानीय गौरक्षकों को एक मजदूर पर गोमांस खाने का संदेह हुआ। पश्चिम बंगाल से पलायन कर आए मजदूर को कथित तौर पर गौरक्षकों के एक समूह ने पीट-पीट कर मार डाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, साबिर मलिक की हत्या 27 अगस्त को की गई थी।
Haryana: गोमांस खाने के आरोप में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, देखें VIDEO...रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के गोमांस खाने के संदेह में, आरोपी अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने मलिक को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और फिर उसकी पिटाई की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद, आरोपी मलिक को दूसरी जगह ले गए और फिर से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मलिक चरखी दादरी जिले के बंधरा गांव के पास एक झुग्गी में रहता था और जीविका के लिए कचरा और कूड़ा इकट्ठा करता था। उन्होंने बताया कि सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है।
हरियाणा के बंधरा के डीएसपी भारत भूषण ने मीडिया को बताया कि, "27 अगस्त को स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि झुग्गियों में रहने वाले लोग प्रतिबंधित मांस खा रहे हैं। वे मौके पर गए और प्रतिबंधित मांस के नमूने लेने के लिए पुलिस को बुलाया, जिन्हें प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।" डीएसपी ने कहा, "भीड़ ने दो लोगों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की। साबिर नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो नाबालिग हैं।" पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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