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अगले महीने से पंचायतों मे ग्राम सभाएं, BPL सूचियों की होगी समीक्षा

Shantanu Roy
28 Jun 2025 5:06 PM IST
अगले महीने से पंचायतों मे ग्राम सभाएं, BPL सूचियों की होगी समीक्षा
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Shimla. शिमला। प्रदेश की पंचायतों में जुलाई माह से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जिलों में पंचायतों की ग्राम सभाओं के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं। पंचायतों की ग्राम सभाओं में बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की पंचायतों में अलग-अलग तिथियों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2.15 लाख परिवारों ने आवेदन किया है। बीपीएल
के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तीन सदस्यों की कमेटियां गठित की गई हैं। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई तय की गई थी। इस दौरान प्रदेश विभिन्न जिलों से ग्रामीण विकास विभाग के पास बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए दो लाख 15 हजार 139 परिवारों ने आवेदन किया है।

प्रदेश में सबसे अधिक बीपीएल के लिए आवेदन कांगड़ा जिला से 47 हजार 316 आवेदन आए हैं, जिसमें बीपीएल के लिए कांगड़ा जिला में 47,316, मंडी जिला में 41,160, चंबा जिला में 40,357, शिमला जिला में 26,202, हमीरपुर जिला में 12,570, कुल्लू जिला में 10,131, बिलासपुर जिला में 10,198, सोलन जिला में 9,622, सिरमौर जिला में 7,972, ऊना जिला में 7,293, किन्नौर जिला में 1851 लाहौल स्पीति में 467 परिवारों ने आवेदन किया है। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 50 हजार से कम वार्षिक आय वाले परिवारों ने घोषणा पत्र के साथ आवेदन किए हैं। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी। बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान के लिए तय किए गए मानदंडों में ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो और जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। जिसमें विधवा /अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी।
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