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- गांजा की तस्करी करने...
सोनीपत। मादक पदार्थ की तस्करी मामले में सोनीपत जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर संजीव आर्य की अदालत ने आरोपी को मादक पदार्थ तस्करी का दोषी माना. जिसके बाद अदालत ने दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है. सोनीपत कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत सीआईए की टीम ने दोषी को 510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. दरअसल सीआईए स्टाफ में नियुक्त तत्कालीन एएसआई यशबीर 11 जनवरी 2020 को पांची जाटान के पास गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक मादक पदार्थ लेकर जाएगा. इस सूचना पर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी की.
इस दौरान पुलिस की टीम को एक युवक आता दिखाई दिया. जिसके बाद पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की. पुलिस ने जब नियम अनुसार उसकी तलाशी ली थी, तो उसके पास से 510 ग्राम चरस मिली. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था. उसकी पहचान गांव पांची जाटान निवासी अनिल के रूप में हुई थी. पुलिस ने अनिल को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था.
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉक्टर संजीव आर्य की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.