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पूर्व सरकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को जेल, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
30 Dec 2022 4:58 PM IST

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कुर्क की गई संपत्तियों को भी कोर्ट ने जब्त कर लिया है.
नई दिल्ली (आईएएनएस)| बेंगलुरु में विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पूर्व तकनीशियन और उसकी पत्नी को सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में अलग-अलग जेल की सजा सुनाई। अदालत ने अरविंद को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल के जेल की सजा सुनाई जबकि उसकी पत्नी बिनु को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
ईडी ने अरविंद के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच शुरू की, जब वह मैसूर, कर्नाटक में सीआईपीईटी में तकनीशियन थे, तब उन्होंने 1,25,71,209 रुपये की राशि गबन की थी।
हाल ही में, जांच एजेंसी ने 24 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की और बेंगलुरु में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। दस्तावेजों को देखने और बहस सुनने के बाद अदालत ने अरविंद और उसकी पत्नी को धारा 3 के तहत किए गए अपराधों और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
कुर्क की गई संपत्तियों को भी कोर्ट ने जब्त कर लिया है।
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